TDS Payment 2025: ऑनलाइन TDS कैसे जमा करें, ड्यू डेट, नियम और आसान गाइड
TDS Payment 2025: ऑनलाइन TDS कैसे जमा करें, ड्यू डेट, नियम और आसान गाइड
TDS Payment 2025: TDS (Tax Deducted at Source) जमा करने की अंतिम तारीख हर महीने की 7 तारीख है। जानिए TDS ऑनलाइन कैसे जमा करें, ड्यू डेट, लेट फीस, जरूरी डॉक्युमेंट्स और स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस – आसान हिंदी गाइड में।
TDS Payment 2025: ऑनलाइन TDS कैसे जमा करें, ड्यू डेट और नियम

#TDS यानी Tax Deducted at Source, भारत में टैक्स कलेक्शन का एक महत्वपूर्ण तरीका है। अगर आप किसी को पेमेंट करते हैं (जैसे सैलरी, प्रोफेशनल फीस, किराया आदि), तो आपको तय रेट पर TDS काटकर सरकार के खाते में जमा करना होता है। सही समय पर TDS जमा न करने पर पेनल्टी और ब्याज लग सकता है, इसलिए इसकी प्रक्रिया और ड्यू डेट जानना जरूरी है।
!TDS Payment की ड्यू डेट
- हर महीने की 7 तारीख तक पिछले महीने का TDS जमा करना जरूरी है।
उदाहरण: मई महीने में काटा गया TDS, 7 जून तक जमा करना होगा। - मार्च महीने का TDS:
- सरकारी डिपार्टमेंट: 7 अप्रैल तक
- अन्य डिडक्टर्स: 30 अप्रैल तक
- लेट जमा करने पर 1.5% प्रति माह की दर से ब्याज देना पड़ता है।
ऑनलाइन TDS Payment कैसे करें? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)
बिना लॉगिन के (Quick Pay)
- इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएं: www.incometax.gov.in
- Quick Links में ‘e-Pay Tax’ चुनें।
- TAN नंबर और मोबाइल नंबर डालें, OTP से वेरिफाई करें।
- Assessment Year और पेमेंट टाइप (TDS) चुनें।
- Deductee टाइप (Company/Non-Company) और बाकी डिटेल्स भरें।
- पेमेंट मोड चुनें (Net Banking, Debit Card, RTGS/NEFT, Bank Counter)।
- डिटेल्स चेक करें और ‘Pay Now’ पर क्लिक करें।
- पेमेंट पूरा होने के बाद Challan डाउनलोड करें और सेव रखें।
लॉगिन के बाद
- पोर्टल पर लॉगिन करें (TAN से)।
- Dashboard > e-File > e-Pay Tax > New Payment > Pay TDS चुनें।
- ऊपर दिए गए स्टेप्स फॉलो करें।
TDS Payment के जरूरी नियम
- TDS काटना और समय पर जमा करना अनिवार्य है।
- TAN नंबर के बिना TDS जमा नहीं हो सकता।
- लेट जमा करने पर ब्याज और पेनल्टी लगती है।
- हर तिमाही TDS रिटर्न फाइल करना भी जरूरी है।
TDS Payment में देरी पर पेनल्टी
- TDS काटने में देरी: 1% प्रति माह ब्याज
- TDS जमा करने में देरी: 1.5% प्रति माह ब्याज
- समय पर न जमा करने पर पेनल्टी और प्रोसीक्यूशन भी हो सकता है।
निष्कर्ष:
TDS जमा करना अब ऑनलाइन बहुत आसान हो गया है। बस इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएं, TAN और डिटेल्स भरें और ऑनलाइन पेमेंट कर दें। समय पर TDS जमा करें ताकि ब्याज और पेनल्टी से बचा जा सके। Challan की कॉपी हमेशा संभालकर रखें और हर तिमाही TDS रिटर्न फाइल करना न भूलें।